मुंबई धमाकों में 12 लोग दोषी करार

2006 के मुंबई धमाकों के सिलसिले में मकोका कोर्ट ने 12 लोगों को दोषी करार दिया है. इस मामले में कुल 13 अभियुक्त थे.

कोर्ट से बाहर निकलकर सरकारी वकील राजा ठाकरे ने संवाददाताओं को बताया, "कुल 13 में से एक अभियुक्त को बरी कर दिया गया है. बाकी को मकोका के तहत दोषी पाया गया है. इसमें मौत की सज़ा का प्रावधान भी है. सज़ा के बारे में सोमवार को बहस होगी, उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा.''

उन्होंने बताया कि सरकारी वकीलों ने कुल 192 गवाह पेश किए थे जबकि बचाव पक्ष ने 51 गवाह पेश किए.

मामले की जांच करने वाले मुंबई एटीएस के पूर्व प्रमुख केपीएस रघुवंशी ने संवाददाताओं से कहा, ''जिनकी जाने गईं थीं, जो घायल हुए थे, बहुत सारे परिवार बर्बाद हुए थे, उन्हें न्याय मिल गया.''

उन्होंने कहा कि एटीएस ने केवल उन लोगों पर ही आरोप दायर किए थे जिनके खिलाफ़ सबूत मिले थे.

मुंबई में 11 जुलाई 2006 को लोकल ट्रेन में सिलसिलेवार धमाके हुए थे जिनमें 189 लोग मारे गए थे और 824 घायल हुए थे.

यह धमाके उपनगरीय ट्रेनों के पहले दर्जे के डिब्बों में रखे गए प्रेशर कुकर बम से कराए गए थे.

पहला धमाका दोपहर 4.35 के आसपास हुआ था और थोड़ी ही देर में माटुंगा, बांद्रा, खार, जोगेश्वरी, बोरीवली तथा भायंदर के पास उपनगरीय ट्रेनों में धमाके हुए थे.

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